Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN), एक केंद्रीय क्षेत्र योजना, का उद्देश्य देश भर के सभी कृषिपयोगी भूमि धारक किसान परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, कुछ अपवाद मानदंडों के अधीन। योजना के तहत, प्रत्येक किसान के आधार से जुड़े बैंक खाते में वार्षिक रूप से 6000/- रुपये की राशि तीन समान किस्तों में 2000/- रुपये करके सीधे ट्रांसफर की जाती है।
किसान-केंद्रित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने यह सुनिश्चित किया है कि योजना के लाभ देश भर के सभी किसानों तक पहुंचें, बिना किसी मध्यस्थ की भागीदारी के, और लाभार्थियों का पंजीकरण और सत्यापन पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए। भारत सरकार ने 2.60 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि 11 करोड़ से अधिक किसानों को वितरित की है।
PM-KISAN योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। पश्चिम बंगाल राज्य ने 8वीं किस्त (अप्रैल-जुलाई, 2021) से योजना में शामिल हुआ, क्योंकि प्रारंभ में राज्य ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि PM-KISAN योजना के तहत धनराशि राज्य सरकार को ट्रांसफर की जाए, ताकि राज्य सरकार द्वारा किसानों को वितरित की जा सके।
पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2022-23 में कुल 58,201.85 करोड़ रुपये पात्र लाभार्थियों को वितरित किए गए।
PM Kisan Samman Nidhi पात्रता मानदंड
इस सरकारी योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है इसकी पात्रता मानदंड। किसान परिवार जो इन मानदंडों को पूरा करते हैं, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं:
• Small और marginal farmers PMKSNY के लिए पात्र हैं।
• कृषिपयोगी भूमि रखने वाले किसान परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
• लाभार्थी भारतीय नागरिक होना चाहिए।
इसके अलावा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों के किसान Pradhanmantri Kisan Samman Nidhi Yojana में पंजीकरण कर सकते हैं। हालांकि, इसके दिशानिर्देश कुछ व्यक्तियों को इसके लाभार्थी सूची से बाहर करते हैं।
PMKSNY से कौन बाहर है?
सभी किसान PM Kisan योजना के तहत वित्तीय सहायता का लाभ नहीं उठा सकते। ये श्रेणियाँ हैं जिन्हें इस योजना से बाहर रखा गया है:
1. कोई भी संस्थागत भूमि धारक इस पहल के लिए अनुपयुक्त है।
2. किसान परिवार जिनमें से कोई एक या अधिक सदस्य निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं, वे भी पात्र नहीं होंगे:
• जो व्यक्ति संविधानिक पद पर रहते हैं या रहे हैं।
• जो व्यक्ति किसी सरकारी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय और उसके क्षेत्रीय इकाई में कर्मचारी और/या अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं या रह चुके हैं।
• जो व्यक्ति किसी केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (PSU) और सरकारी के अधीन स्वायत्त निकायों में अधिकारी या कर्मचारी के रूप में कार्य कर चुके हैं।
• स्थानीय सरकारी निकायों के नियमित कर्मचारी।
• केंद्रीय और राज्य सरकार के वर्तमान और पूर्व मंत्री।
• लोकसभा और राज्यसभा के वर्तमान और पूर्व सदस्य।
• राज्य विधान सभा और राज्य विधान परिषद के वर्तमान और पूर्व सदस्य।
• किसी जिला पंचायत के वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष।
• किसी नगर निगम के वर्तमान और पूर्व महापौर।
3. कोई भी व्यक्ति जिसने पिछले वित्तीय वर्ष (AY) में आयकर भरा हो या उसका परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त करने के योग्य नहीं है।
4. वह व्यक्ति और उसका परिवार जिसने सेवानिवृत्ति या सुपरन्यूएशन के बाद हर महीने 10,000 रुपये या उससे अधिक पेंशन प्राप्त की हो, वे इस योजना से बाहर हैं। हालांकि, यह उन पेंशनरों पर लागू नहीं होता जो बहुउद्देशीय कर्मचारी, वर्ग IV या ग्रुप D कर्मचारी हैं।
5. वे परिवार जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर हैं, जो अपने-अपने क्षेत्रों में व्यावसायिक रूप से संलिप्त हैं, वे इस योजना के लिए अयोग्य हैं।
PM Kisan Samman Nidhi Yojana के लिए कैसे पंजीकरण करें?
• पात्र किसान स्थानीय पटवारी या राजस्व अधिकारियों से संपर्क कर पंजीकरण कर सकते हैं।
• यह योजना Common Service Centres (CSCs) के माध्यम से भी पंजीकरण की सुविधा प्रदान करती है, जिसमें एक शुल्क लिया जाता है।
PM Kisan Samman Nidhi Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज़
• Aadhaar Card
• नागरिकता का प्रमाण
• भूमि के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज़
• बैंक खाता विवरण
पीएम-किसान योजना का लाभ पाने के लिए किसानों के पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है। अगर किसानों के पास आधार कार्ड नहीं है, तो वे इस योजना के तहत लाभार्थी के रूप में पंजीकरण/नामांकन नहीं कर सकते हैं.
Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज़, पंजीकरण कैसे करें?
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Re: Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज़, पंजीकरण कैसे करें?
तीन वर्षों में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) के तहत लगभग 11.78 करोड़ किसानों को लाभ प्रदान किया गया है और इस योजना के पात्र लाभार्थियों को विभिन्न किस्तों में कुल 1.82 लाख करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
यह योजना प्रारंभ में छोटे और सीमांत किसानों (SMFs) के लिए थी, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि थी, लेकिन इसके दायरे का विस्तार कर सभी भूमि मालिक किसानों को शामिल किया गया।
PM-KISAN मोबाइल ऐप - को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से विकसित और डिज़ाइन किया है।
यह योजना प्रारंभ में छोटे और सीमांत किसानों (SMFs) के लिए थी, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि थी, लेकिन इसके दायरे का विस्तार कर सभी भूमि मालिक किसानों को शामिल किया गया।
PM-KISAN मोबाइल ऐप - को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से विकसित और डिज़ाइन किया है।
Re: Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज़, पंजीकरण कैसे करें?
हम सभी जानते है की यह योजना किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने, खेती में निवेश बढ़ाने और उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। इसके फायदे यह हैं कि किसानों को वित्तीय स्थिरता मिलती है, कर्ज पर निर्भरता कम होती है, और वे खेती में नई तकनीकों और साधनों का उपयोग कर सकते हैं।