Forum rules
हिन्दी डिस्कशन फोरम में पोस्टिंग एवं पेमेंट के लिए नियम with effect from 01.06.2025
1. यह कोई paid to post forum नहीं है। हम हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिये कुछ आयोजन करते हैं और पुरस्कार भी उसी के अंतर्गत दिए जाते हैं। अभी निम्न आयोजन चल रहा है viewtopic.php?t=4557
2. सदस्यों द्वारा करी गई प्रत्येक पोस्टिंग का मौलिक एवं अर्थपूर्ण होना अपेक्षित है।
3. अगर किसी सदस्य की postings में नियमित रूप से copy /paste अथवा अनर्थपूर्ण content की मात्रा अधिक/अनुचित पाई जाती है, तो उसका account deactivate होने की प्रबल संभावना है।
4. किसी भी विवादित स्थिति में हिन्दी डिस्कशन फोरम संयुक्त परिवार के management द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
5. यह फोरम एवं इसमे आयोजित सारी प्रतियोगिताएं हिन्दी प्रेमियों द्वारा, हिन्दी प्रेमियों के लिए, सुभावना लिए, प्रेम से किया गया प्रयास मात्र है। यदि इसे इसी भावना से लिया जाए, तो हमारा विश्वास है की कोई विशेष समस्या नहीं आएगी।
यदि फिर भी .. तो कृपया हमसे संपर्क साधें। आपकी समस्या का उचित निवारण करने का यथासंभव प्रयास करने हेतु हम कटिबद्ध है।
अधिनियम के तहत जनता की ओर से शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती, जिसमें अज्ञात उपभोक्ता शामिल हैं।
आम जनता की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत की अनुमति नहीं है - कमिश्नर ऑफ ट्रांसपोर्ट बनाम वाई.आर. ग्रोवर 1994 (1) सीपीजे 199 एनसी।
एक अपंजीकृत एसोसिएशन अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज नहीं कर सकता।
सीमा अवधि समाप्त होने के बाद शिकायत की अनुमति नहीं है। कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने की तिथि से दो वर्ष बीत जाने के बाद शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती, जब तक कि
फोरम निर्धारित समय के भीतर शिकायत दर्ज न करने के कारण की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट न हो जाए।
उपभोक्ता फोरम में शिकायत तब दर्ज नहीं की जा सकती जब मामला पहले से अदालत में चल रहा हो, या यदि शिकायत का विषय समय सीमा (दो साल) के बाहर हो। इसके अलावा, यदि मामला सरकारी सेवा, नौकरी या अन्य सरकारी मुद्दों से जुड़ा हो, तो फोरम में शिकायत नहीं की जा सकती।