क्या आपने भी ITR 2024 में किया है टैक्स कटौती का गलत दावा? तुरंत सुधार लें, नहीं तो होगी ये कार्रवाई

भारत से संबंधित खबरें यहां पोस्ट करें। डिस्कशन में मर्यादित भाषा अपेक्षित है।

Moderators: हिंदी, janus, aakanksha24

Post Reply
LinkBlogs
पार 2 हज R आखिरकार ... phew !!!!
Posts: 2067
Joined: Sat Jul 13, 2024 10:35 am
Contact:

क्या आपने भी ITR 2024 में किया है टैक्स कटौती का गलत दावा? तुरंत सुधार लें, नहीं तो होगी ये कार्रवाई

Post by LinkBlogs »

बीते साल इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कुछ कर्मचारियों को नेट टैक्स लायबिल्टी को कम करने के लिए आईटीआर में गलत टैक्स कटौती का दावा करने के आरोप में पकड़ा था.
ITR 2024.jpg
ITR 2024.jpg (19.86 KiB) Viewed 40 times
नई दिल्ली: जिन टैक्सपेयर्स ने आईटीआर 2024 दाखिल किया है, उनमें ज्यादातर करदाताओं को रिफंड मिलना शुरू हो गया है. हालांकि अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं, जिन्हें Income Tax Refund का इंतजार है. वहीं, कुछ लोगों ने टैक्स रिफंड पाने के लिए आयकर रिटर्न में गलत टैक्स कटौती का दावा किया है. ऐसे में इन लोगों के खिलाफ आयकर विभाग बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है. कुछ मामलों को आयकर विभाग ने चिन्हित भी किया है.
बड़ा एक्शन लेगा विभाग

दरअसल, बीते साल इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कुछ कर्मचारियों को नेट टैक्स लायबिल्टी को कम करने के लिए आईटीआर में गलत टैक्स कटौती का दावा करने के आरोप में पकड़ा था. इस साल भी गलत दावा करने वालों के खिलाफ कर्रवाई करने के लिए विभाग ने अपनी कमर कस ली है.

TDS और आईटीआर में मिसमैच टैक्स कटौती का दावा

डेलॉयट इंडिया की पार्टनर आरती रावते ने कहा, "बेंगलुरु, हैदराबाद मुंबई जैसे शहरों में कई कंपनियों को टैक्स डिपॉर्टमेंट की ओर से बताया गया है कि कर्मचारियों ने फॉर्म 16 में दर्ज अमाउंट के अलावा कटौती का दावा करके कर रिटर्न में रिफंड का दावा किया है. ये दावे गलत नहीं हो सकते हैं, लेकिन टैक्स डिपॉर्टमेंट सिस्टम की ओर से फॉर्म 16 संख्याओं से अधिक होने के कारण उन्हें चिह्नित किया जाता है. कर विभाग पिछले एक साल से इस तरह की सूचनाएं भेज रहा है क्योंकि टैक्स रिटर्न की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग गलतियों को आसानी से पकड़ा जा रहा है."

ऐसे करें सुधार

बता दें कि अगर आप एक सैलरीड पर्शन है और आपने कम टैक्स पेमेंट का दावा किया है और आप किसी प्रकार की कार्रवाई से बचने के लिए सुधार करना चाहते हैं तो, आपको ITR-U फाइल करना होगा. ITR-U दाखिल करने के लिए आपको कुछ अन्य टैक्सों का भी पेमेंट करना होगा. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, संशोधित आईटीआर फाइल करने पर अतिरिक्त टैक्स की राशि टैक्स लायबिल्टी के 50 प्रतिशत के बराबर होगी. हालांकि, अपडेटेड रिटर्न, लेट या संशोधित रिटर्न दाखिल करने की तय तारीख की खत्म होने के बाद और दिसंबर से पहले किया जाता है तो, अतिरिक्त टैक्स टोटल टैक्स लायबिल्टी का 25% होगा.
Source: https://hindi.economictimes.com/wealth/ ... 565146.cms
Post Reply

Return to “राष्ट्रीय खबरें”