Mamata Banerjee on RG Kar case verdict

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पार 2 हज R आखिरकार ... phew !!!!
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Mamata Banerjee on RG Kar case verdict

Post by LinkBlogs »

सिल्दाह सिविल और क्रिमिनल कोर्ट ने हाल ही में आरोपी, Sanjay Roy, को RG Kar बलात्कार और हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह अपराध, जिसमें एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की गई थी, 9 अगस्त 2024 को हुआ, जब पीड़िता का शव अस्पताल के सेमिनार रूम में पाया गया।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोर्ट के इस फैसले पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि यदि यह मामला कोलकाता पुलिस द्वारा हैंडल किया गया होता, तो वे दोषी को मौत की सजा सुनिश्चित करते।

आपका क्या विचार है? क्या आरोपी को मौत की सजा मिलनी चाहिए?

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Stayalive
सात सो के बाद , देखो आठ सौ के ठाट!!!
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Re: Mamata Banerjee on RG Kar case verdict

Post by Stayalive »

पश्चिम बंगाल सरकार ने सीलदह कोर्ट के फैसले पर असंतोष व्यक्त किया है। कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को दावा किया कि जांच की जिम्मेदारी को जबरदस्ती कोलकाता पुलिस से छीन लिया गया था। उन्होंने कहा कि यदि जांच की जिम्मेदारी कोलकाता पुलिस के पास रहती, तो आरोपी को निश्चित रूप से फांसी की सजा मिलती। मुर्शिदाबाद जिले में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने इस मामले में सीबीआई जांच पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, "हम सभी ने (दोषी के लिए) फांसी की सजा की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा दी है। यह मामला जबरदस्ती हमसे छीन लिया गया था। अगर यह (कोलकाता) पुलिस के पास रहता, तो हम यह सुनिश्चित करते कि उसे फांसी की सजा मिले।"

Read more here: https://www.indiatv.in/west-bengal/kolk ... 21-1107020
Warrior
या खुदा ! एक हज R !!! पोस्टर महा लपक के वाले !!!
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Re: Mamata Banerjee on RG Kar case verdict

Post by Warrior »

पीड़िता के पिता ने मीडियाकर्मियों से कहा, "हमें कल आदेश की कॉपी मिल जाए, हम उसे पढ़ेंगे और फिर तय करेंगे कि हमें क्या करना है। वह (मुख्यमंत्री ममता बनर्जी) को कोई जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अब तक जो कुछ भी किया है, उसे और कुछ नहीं करना चाहिए।"

सीबीआई द्वारा "उचित सबूत न देने" के कारण आजीवन कारावास की सजा दिए जाने की बात कहते हुए पिता ने कहा, "वह बहुत कुछ कह सकती हैं, लेकिन उन्होंने केवल साक्ष्य से छेड़छाड़ की... तब के सीपी और अन्य लोगों ने इसे बिगाड़ा। क्या वह शुरुआत से ही यह सब नहीं देख सकती थीं?"

सीलदह कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायधीश अनिरबान दास ने शनिवार को मामले में दोषी पाए गए संजय रॉय को "अपने अंतिम सांस तक" आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। न्यायधीश ने कहा था कि "सीबीआई फांसी की सजा चाहती थी," लेकिन यह मामला "सबसे दुर्लभ मामलों" में नहीं था। :| :|
johny888
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Re: Mamata Banerjee on RG Kar case verdict

Post by johny888 »

पश्चिम बंगाल की सरकार कई बार अदालतों के फैसलों से खुश नहीं हुई है। यह बात सही है या गलत, इस पर बहस हो सकती है। वैसे तो सरकार को अदालत के फैसलों पर सवाल उठाने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार भी सीमित है। सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि अदालतें स्वतंत्र होती हैं और उन्हें अपना काम स्वतंत्र रूप से करना चाहिए।
Realrider
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Re: Mamata Banerjee on RG Kar case verdict

Post by Realrider »

इस मामले में अब पूरा ड्रामा हो रहा है...

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील दायर करेगा, जिसमें संजय रॉय के लिए मौत की सजा की मांग की जाएगी, जिन्हें RG कर रेप और हत्या मामले में सीलदाह कोर्ट द्वारा "सजा-ए-मौत तक जीवनभर कारावास" की सजा दी गई थी, अधिकारियों ने बुधवार को PTI को बताया।

सीलदाह कोर्ट ने CBI की मौत की सजा की मांग खारिज की

सोमवार को, अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने CBI की अपील खारिज कर दी, जिसमें रॉय के लिए मौत की सजा की मांग की गई थी, यह कहते हुए कि यह अपराध "सबसे दुर्लभ और विशेष" श्रेणी में नहीं आता।

"CBI ने मौत की सजा की मांग की थी। बचाव पक्ष के वकील ने मौत की सजा की जगह जेल की सजा देने की मांग की। यह अपराध 'सबसे दुर्लभ और विशेष' श्रेणी में नहीं आता," PTI ने न्यायाधीश के हवाले से कहा।

"मैं तुम्हें जीवनभर के कारावास की सजा दे रहा हूं, जिसका मतलब है तुम्हारे जीवन के आखिरी दिन तक, उस अपराध के लिए जिसे तुमने पीड़िता के साथ बलात्कार करते समय किया, जिससे उसकी मृत्यु हुई..." उन्होंने रॉय से कहा।

ट्रेनी डॉक्टर का बलात्कार और हत्या 9 अगस्त की तड़के RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में हुआ था, जब वह अपनी गहरी रात की शिफ्ट के दौरान आराम करने गई थीं।

पश्चिम बंगाल सरकार पहले ही उच्च न्यायालय में इस फैसले को चुनौती देते हुए रॉय के लिए मौत की सजा की मांग कर चुकी है।

CBI ने राज्य के मामले में अपील दायर करने के अधिकार का विरोध किया है, यह दावा करते हुए कि चूंकि वह अभियोजन एजेंसी थी, उसे सजा की अपर्याप्तता के आधार पर अपील करने का अधिकार था।
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