Anna University के यौन उत्पीड़न मामले के संदर्भ में, जिसने सार्वजनिक आक्रोश और विभिन्न राजनीतिक दलों और महिला संगठनों की निंदा को जन्म दिया, Chief Minister MK Stalin ने शुक्रवार को दो संशोधन विधेयक पेश किए. इन विधेयकों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों और डिजिटल तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किए गए अपराधों के लिए सख्त सजा, जिसमें फांसी और भारी जुर्माना शामिल हैं, का प्रावधान है.
दो विधेयकों में से एक Tamil Nadu Prohibition of Harassment of Women Act 1988 में नौ संशोधनों का प्रावधान करता है, जबकि दूसरा Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 और Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 में 16 संशोधन करता है. ये विधेयक आजीवन कारावास को आजीवन कठोर कारावास में बढ़ाने के साथ-साथ महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए समय से पहले रिहाई के विकल्प को हटाने की भी योजना बनाते हैं.
विधेयकों को पेश करते हुए, CM Stalin ने डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से महिलाओं के उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं का हवाला दिया और Tamil Nadu Prohibition of Harassment of Women Act 1998 में ऐसे उत्पीड़न को अधिनियम के दायरे में शामिल करने के लिए संशोधन की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया.
"Tamil Nadu महिलाओं के लिए एक सुरक्षित राज्य के रूप में खड़ा है. यहां कार्यबल में महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी है, जो राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं," उन्होंने खजाने की बेंचों से मिली सराहना के बीच कहा.
TN Assembly 2025: नए बिल में बलात्कारियों के लिए फांसी की सजा
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Re: TN Assembly 2025: नए बिल में बलात्कारियों के लिए फांसी की सजा
मौत की सजा एक बहुत बड़ा फैसला होता है। इसे तभी लेना चाहिए जब हमें पूरी तरह से यकीन हो कि व्यक्ति ने अपराध किया है और न्यायपालिका ने हर संभव कोशिश की है। में सिर्फ मौत की सजा पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें और भी कई चीजें करनी चाहिए सख्त कानून बनाना, लोगो को जागरूक करना, और पीड़ितों की मदद करना। कहने का मतलब है की मौत की सजा एक अंतिम उपाय होना चाहिए। इससे पहले हमें हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि अपराध ही न हो।